जम्मू, 12 मार्च – साहिल की मां परवीना बेगम ने एक चौंकाने वाले खुलासे में बताया कि मोहम्मद अनवर खान ने उनके बेटे साहिल से पैसे ऐंठकर उसे अपनी बेटी शबीना के साथ भेज दिया।
घटना का विवरण:
परवीना बेगम ने बताया कि अनवर ने साहिल को शबीना के साथ बदरवाह के बाहला गांव में भेजा था। जब साहिल और शबीना रात को वहां पहुंचे, तो परवीन बानो ने साहिल को खोजने के लिए पंचायत बुलाई। रात के तीन बजे से सुबह पांच बजे तक खोजबीन के बाद उन्हें साहिल और शबीना मिले।
धोखाधड़ी और पैसे ऐंठने का आरोप:
परवीन बानो के अनुसार, अनवर ने पहले भी साहिल से पैसे ऐंठे थे। शबीना ने साहिल को दुल्हन के लिबास में तस्वीर भेजी थी और बताया था कि उसके पिता उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अनवर की चाची शबनम ने साहिल से 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसे साहिल ने अपनी मां से उधार लेकर दिया था। साहिल ने अपनी केटीएम बाइक गिरवी रखकर शबनम को पैसे दिए थे। परवीन बेगम ने बताया कि अनवर ने पहले भी 48,000 रुपये लिए थे।
धमकी और जबरन वसूली:
2 जून को, शबीना के पिता और चाचा ने कोकर नाग थाने में साहिल और शबीना की शिकायत दर्ज कराई। 5 जून को अनवर, उसकी पत्नी और रियाज ने परवीना बेगम से 5 लाख रुपये मांगे, लेकिन जब परवीना बेगम इतनी रकम नहीं दे पाई, तो यह मांग 2 लाख तक कम कर दी गई।
पुलिस की कार्रवाई और आरोप:
13 जून को, अनवर ने पुलिस बुलाकर परवीना बेगम की बेटी तानिया और शबीना को पुलिस गाड़ी में घसीटकर ले जाने का आरोप लगाया। साहिल के भाई मारूफ पर साजिश का आरोप लगाया गया और उसे भी थाने में रखा गया। 14 जून को, परवीना बेगम साहिल को कश्मीर के कोकर नाग गांव लेकर गई, लेकिन पुलिस ने साहिल और उसकी गाड़ी को बंद कर दिया और अनवर को 2 लाख रुपये देने की मांग की। परवीना बेगम ने पुलिस से कहा कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगी।
कोर्ट में मामला:
यह मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। परवीना बेगम का कहना है कि उसने कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी और वह अपने घर का खर्च खुद चलाती है। मारूफ को छोड़ने के लिए भी 20,000 रुपये की मांग की गई।
इस मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं और कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। परवीना बेगम का कहना है कि अनवर का यही काम है, जो लड़कियों को बेचकर पैसे कमाता है। कोर्ट में यह मामला किस दिशा में जाएगा, यह देखना बाकी है।
साहिल शेख और शबीना अख्तर ने की विवाह की घोषणा
जम्मू साहिल शेख, निवासी गांव मालसू, भद्रवाह, ए/पी सिधरा, जम्मू ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उन्होंने शबीना अख्तर, पुत्री मोहम्मद अनवर खान, निवासी गांव हिल्लर अरहामा, अंदेरवान शांगस, जिला अनंतनाग ए/पी सिधड़ा, जम्मू से विवाह कर लिया है। यह विवाह 4 जून, 2024 को जम्मू में संपन्न हुआ।
विवाह की पुष्टि और विवरण:
1. सहमति और स्वतंत्र इच्छा: साहिल शेख ने स्पष्ट किया कि वह नाबालिक हैं पर उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से शबीना अख्तर से विवाह करने का निर्णय लिया है। दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं था।
2. शरीयत कानून के अनुसार निकाह: यह विवाह शरीयत कानून के अनुसार संपन्न हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति और स्वतंत्र इच्छा शामिल थी। निकाह की प्रक्रिया सम्मानित गवाहों और अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति में पूरी की गई।
3. वैवाहिक दायित्व: शबीना अख्तर ने वचन दिया कि वह एक वफादार मुस्लिम पत्नी के रूप में अपने पति साहिल शेख के प्रति सभी वैवाहिक दायित्वों को निभाएंगी।
4. पारस्परिक सम्मान और अधिकार: दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के परिवार के बुजुर्गों का उचित सम्मान करने का वचन दिया है और विवाह से उत्पन्न किसी भी विवाद का संयुक्त रूप से सामना करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच संपत्ति और संतान संबंधी अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया है।
सामाजिक और धार्मिक महत्व:
इस विवाह ने यह दर्शाया है कि आधुनिक समाज में भी शरीयत और धार्मिक नियमों के तहत विवाह संपन्न किए जा सकते हैं, जिसमें दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों ने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है और इसे एक साधारण मजिलिस में संपन्न किया है, जिससे अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके।
यह विवाह एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का संगम है। दोनों परिवारों ने इस विवाह को स्वीकार किया और इसे कानूनी रूप से वैध माना है।
ई खबर मीडिया के लिए हरियाणा ब्यूरो देव शर्मा की रिपोर्ट