ट्रेन का सफर तो आप भी करते होंगे. यात्रा की प्‍लानिंग के साथ ही आपके जेहन में टिकट का जुगाड़ करने की कोशिश चलने लगती है. भारतीय रेलवे ने अब टिकट बुक कराना भी काफी आसान कर दिया है. आप घर बैठे ही अपना टिकट बुक करा सकते हैं और निर्धारित तिथि पर यात्रा का आनंद ले सकते हैं. यहां तो ठीक है, लेकिन क्‍या आपको पता है कि ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के अलावा भी एक और चीज है जो काफी जरूरी है.

अगर आपने विंडो से टिकट कराया है तब तो कोई दिक्‍कत नहीं, लेकिन आजकल ज्‍यादातर लोग ऑनलाइन टिकट ही बुक कराते हैं. ऐसे में आपके पास अगर ई-टिकट है तो ट्रेन में सफर करने के लिए जरूरी है कि आपके पास आईडी भी होनी चाहिए. अगर आप बिना वैलिड आईडी प्रूफ के ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो टीटी न सिर्फ आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, बल्कि बीच रास्‍ते ही ट्रेन से उतार भी सकता है. लिहाजा यह समझना जरूरी है कि ई-टिकट के साथ आईडी नहीं होने पर आपको क्‍या-क्‍या समस्‍या हो सकती है.
बिना टिकट माने जाएंगे आप
भारतीय रेलवे के कानून के मुताबिक, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है और साथ में ओरिजनल आईडी प्रूफ लेकर नहीं आए हैं तो बिना टिकट माने जाएंगे और इसी हिसाब से आपके साथ सुलूक भी किया जाएगा. रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाने के साथ उन्‍हें ट्रेन से उतारने का भी अधिकार रखता है. भले ही आपके पास कंफर्म टिकट है, लेकिन बिना आईडी प्रूफ के आपका यह टिकट पूरी तरह बेकार माना जाएगा.
कितना लगेगा जुर्माना
अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो टीटी आपको बिना टिकट यात्री मानेगा और आप जिस क्‍लास में यात्रा कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा. सबसे पहले तो टीटी आपसे यात्रा के टिकट का पैसा लेगा, जो जहां से आपका टिकट बना है और जहां तक जाना है, उसके बीच की दूरी का पूरा किराया होगा. इसके अलावा एसी बोगी में सफर कर रहे तो 440 रुपये और स्‍लीपर में कर रहे हैं तो 220 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
सीट भी नहीं मिलेगी
अगर आप सोच रहे कि इतना पैसा देने के बाद आप आराम से सोते हुए सफर करेंगे तो गलत हैं, क्‍योंकि जैसे ही टीटी आपका ई-टिकट कैंसिल करेगा, वैसे ही आपकी सीट भी चली जाएगी. अब आप दोबारा टिकट और जुर्माने का पैसा भरकर भी अपनी सीट हासिल नहीं कर सकेंगे. अगर टीटी आपसे सहमत नहीं हुआ तो ट्रेन से उतार भी सकता है. ऐसे में आप पैसे खर्च करके यात्रा पूरी नहीं कर सकेंगे. वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए भी अपनी उम्र को साबित करने वाला आईडी प्रूफ लेकर चलना जरूरी है, वरना उनका ई-टिकट भी अवैध माना जाएगा.

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