सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बताया गया कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के करियर की प्रगति के मुद्दे से निपटने के लिए नीति बनाने पर विचार-विमर्श जारी है और कर्नल से ब्रिगेडियर की रैंक पर उनके प्रमोशन पर विचार किया जा रहा है। पीठ ने महिला अधिकारियों के करियर में प्रगति पर अपने पूर्व के निर्देश के अनुसार सेना को नीति बनाने के लिए 31 मार्च।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बालासुब्रमण्यन की उन दलीलों पर संज्ञान लिया कि सेना इस उद्देश्य से नीति बनाने पर काम कर रही है।
पीठ ने महिला अधिकारियों के करियर में प्रगति पर अपने पूर्व के निर्देश के अनुसार सेना को नीति बनाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक का समय प्रदान कर दिया। साथ ही मामले को अगले वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ महिला सैन्य अधिकारियों ने कर्नल से ब्रिगेडियर की रैंक पर प्रमोशन में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया था।