देवास पीपलरावा । गत दिवस ग्राम लकुमडी में शीतला माता मंदिर प्रांगण में शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी इस पर कलेक्टर देवास के आदेश अनुसार सोनकच्छ नायब तहसीलदार मौजा पटवारी ग्राम की रिपोर्ट बुलवाई गई लकुंमडी को मौके पर भेज कर मौके की रिपोर्ट जिसमें पटवारी द्वारा स्थल पंचनामा मय प्रतिवेदन के प्रस्तुत किया शासकीय भूमि सर्वेनंबरौ 648 रकबा 052 हेक्टेयर मध्य गोवा में सर्वे न0 0. 015 हैकटेयर 153 , 35 वर्ग मीटर पर मकान बनाकर ग्राम लकुमडी के संदीप उर्फ लखन पिता देवी सिंह राजपूत एवं गणपत सिंह पिता ओंकार सिंह राजपूत निवासी लकुमडी के द्वारा 002 हैकटेयर 25 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट पर से नायब तहसीलदार सोनकच्छ के कार्यालय में उपस्थित हुए लेकिन संदीप उर्फ लाखनसिंह द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, नायब तहसीलदार सोनकच्छ द्वारा उक्त मकान पर स्थगन आदेश जारी किया गया तथा दोनों को 1,1000 रुपए अर्थदंड लगा कर दिनांक 30/8/ 2024 को आदेश पारित किया ।

उक्त आदेश के पालन में आज दिनांक 26/9/24 को राजस्व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी मय पुलिस बल के सहित मौके पर उपस्थित हुए जहां पर गरीब बी पी एल रेखा के पात्र व्यक्ति गणपत पिता ओंकार सिंह का मकान तोड़कर जमीन दोज कर दिया लेकिन सामने वाले संदीप उर्फ लाखन पिता देवी सिंह द्वारा जो अतिक्रमण किया है को नहीं हटाते, कहां गया कि ऊपर से राजनीतिक दबाव आ गया है इसलिए संदीप का मकान नहीं तोड़ा जा सकता है यह कहकर पुलिस बल व राजस्व निरीक्षक का दल वहां से चले गए, उक्त व्यक्ति गणपत सिंह मदद की गुहार लगाता रहा पर उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं, गणपत सिंह आज मीडिया के माध्यम से अपनी बातश्री मांन जिलाधीश महोदय देवास और कमिश्नर महोदय एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराने हेतु आवेदन पत्र को प्रस्तुत किया गया है।
एचडी गणपत सिंह ।
इस प्रकार का लिखित आवेदन प्रेस जागरण को दिया गया है ।

ई खबर मीडिया के लिए देवास  से विष्णु शिंदे  की रिपोर्ट