किशनगंज बिहार – दबंगों ने घर में तोड़फोड़ कर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, धारा 144 लगे होने के बावजूद खड़ी फसल काट दी गई। पीड़ित जाकिर हुसैन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जाकिर का कहना है कि उनके पिता ने अनुमंडल कार्यालय में आवेदन दिया था, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जाकिर हुसैन ने आरक्षी अधीक्षक किशनगंज को शिकायत पत्र दिया, जिसमें निम्नलिखित भूमि पर धारा 144 प्रारंभ करवाने की मांग की गई।

उन्होंने लिखा, “मैं नेहरुद्दीन, पिता फुल मोहम्मद, निवासी मसतलिबा, थाना कोषाधामण, जिला किशनगंज का स्थाई निवासी हूँ। हमारे पास मौजा-मस्तलिया, थाना नं. 424, खाता नं. 131, खेसरा नं. 500, रकवा 2 एकड़ 94 डी जमीन है। इसी प्रकार खाता नं. 133, खेसरा नं. 135, 136, 1 एकड़ 34 थी जमीन, खाता नं. 132, खेसरा नं. 401 रकबा 1 एकड़ 75 बिसवे जमीन और खाता नं. 89, खेसरा नं. 91-10, 66 जमीन 6 एकड़ 32 बिसवे है, कुल जमीन 12.54 एकड़ के लगभग है जो मेरे पिता और अन्य रिश्तेदारों के नाम दर्ज है।”

पीड़ित द्वारा दिया गया शिकायत पत्र, पीड़ित ने कहा न्याय मिलने में बेशक देरी हो रही है लेकिन मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा.

उन्होंने आगे कहा, “विपक्षी मोहम्मद नाजीम, पिता मोहम्मद इसाक, निवासी सुंदरपंछी और अन्य लोगों ने बलपूर्वक हमारे खतियानी जमीन को दखल करने का प्रयास किया है। जब उनसे जमीन के कागजात मांगे जाते हैं, तो वे देने से इनकार कर देते हैं। हम लोग निःसहाय और कमजोर हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से धारा 144 की कार्यवाही हेतु स्थानीय थाना-कोचाधामन से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया, परंतु कोई जाँच प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। इससे मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।”

जाकिर हुसैन ने मीडिया के माध्यम से न्याय की अपील की है और कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का दावा है कि दबंग फर्जी कागजात के दम पर घर और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इन दबंगों में नसीम अख्तर, मोहम्मद नाजिम, फरमोदीन, मोहम्मद इसूद, क्यूम, अलमुद्दीन, शरीफ, इस्लाम, तनवीर आदि शामिल हैं।

पीड़ित ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार गाँव के सरपंच के पास भी आवेदन दिए, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दबंगों के पास जमीन का कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी वे जबरन कब्जा कर रहे हैं।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में केस नं० 983 एम०/2021 धारा 107 द०प्र०सं० के तहत सुनवाई हो रही है। पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में तनाव व्याप्त है जिससे शांति भंग की आशंका है।

अतः पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा 107 के तहत आदेश दिया गया है कि संबंधित पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों न उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने हेतु 25,000 रुपये के बंध पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाए।

जिसमें फूल मोहम्मद के नाम से खतयानी दर्ज है कुछ और आदमी भी इस खतयानी में दर्ज है।

धारा 144 हटाने के बाद मेहरुद्दीन धारा 145 के लिए आवेदन दिए थे उसमें आज तक नहीं हुई कोई सुनवाई। और पीड़ित लोगों ने सरकार से अपील की है कि उनकी जमीन उन्हें दिलाई जाए और जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए तथा हमारी जान की सुरक्षा की जाए क्योंकि दबंग किशम के लोग हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं।

पीड़ित जाकिर हुसैन ने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ई खबर मीडिया के लिए  ब्यूरो देव शर्मा की रिपोर्ट