हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ यूपी राज्य परिवहन के बस चालकों ने हड़ताल की।
हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ यूपी राज्य परिवहन के बस चालकों ने हड़ताल की।

पेट्रोल पंप पर लगी कतारें
महाराष्ट्र के नागपुर में वाहनों चालकों की हड़ताल का दूसरे दिन असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

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भोपाल में दिखा हड़ताल का असर
वाहन चालकों की हड़ताल का असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कॉलेज और स्कूल वाहन नहीं चले, जिससे स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

वहीं, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते ईंधन आपूर्ति बाधित होने से भोपाल में कई पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को दिया निर्देश
वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने वाहन चालकों की हड़ताल को देखते हुए पुलिस को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
क्या है कानून?
बता दें कि नए कानून के तहत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रविधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपित को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी।